बीकानेर। निजी स्कूलों में फीस की मनमानी को रोकने को लेकर शिक्षा विभाग ने कड़े संकेत दिए हैं। प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 में वर्णित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।
विद्यालय स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम (PTA) गठन एवं विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (SLFC) के गठन की सूचना मय सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर पीएसपी पोर्टल पर अद्यतन करना।
विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस का ब्यौरा पीएसपी पोर्टल पर वर्षवार/मदवार मय PDF बनाकर अपलोड करना।
विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट नियमानुसार संबंधित विद्यार्थी/अभिभावक / संरक्षक को लौटानी होगी।
विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी द्वारा निर्धारित फीस 03 शैक्षिक सत्रों के लिए आबद्धकारी होगी। भूतलक्षी प्रभाव से फीस का निर्धारण नहीं हो सकेगा।
निजी विद्यालय जिस शिक्षा बोर्ड (मा.शि. बोर्ड, राजस्थान/सीबीएसई / सीआईएससीई / सीएआईई से सम्बद्धता प्राप्त है, उनके नियमों/उपनियमों की पालन करते हुए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए लागू करनी होगी। जिनकी सूची लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ अपने नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर सत्र प्रारम्भ होने के कम में कम से कम 01 माह पूर्व प्रदर्शित करनी होगी जिससे कि विद्यार्थी / अभिभावकगण अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से क्रय कर सकें।
पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई बेल्ट आदि की बिकी हेतु विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना।
निजी विद्यालयों में विशेष योग्यजन (दिव्यांग) विद्यार्थियों एवं छात्राओं हेतु विशेष प्रावधानों का विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करना।
छात्र एवं छात्राओं पर मानसिक / शारीरिक दण्ड/प्रताडना से जनित शिकायतों में संवेदनशीलता बरतते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना।
सभी निजी विद्यालय नियत समय अन्तराल पर शिक्षक अभिभावक मीटिंग (PTM) आयोजित करना सुनिश्चित करेंगें जिससे की शाला संबंधी समस्याओं एवं छात्र की प्रगति के संबंध में अभिभावक व शिक्षक के मध्य समन्वय स्थापित हो सके और इसकी कार्यवाही विवरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगें।
उक्त सभी प्रकार की अद्यतन सूचनाएं विद्यालय अपने नोटिस बोर्ड / वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी।
इस क्रम में सभी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावी प्रबोधन कराते हुए कार्यवाही सम्पादित करावे। उक्त बिन्दुओं में प्रदत्त निर्देशों की पूर्णतया पालना करने हेतु सभी निजी विद्यालय पाबन्द है। उक्त संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही में विलम्ब की स्थिति में संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय नियमान्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी

























