बीकानेर। जिले में गर्मी के प्रभाव को देखते हुए नरेगा कार्य स्थलों पर समय प्रातः 6 से मध्यान्ह 1 बजे तक (विश्राम काल रहित) निर्धारित किया गया है।
जिला कलेक्टर एवं मनरेगा के जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री निशांत जैन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार यदि कोई श्रमिक, समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है, तो वह कार्य की माप, मेट के पास उपलब्ध मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत और समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के पश्चात कार्यस्थल छोड़ सकता है। यह व्यवस्था 15 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगी। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम-2005 की अनुसूची एक के पैरा-19 के अनुसार 8 घंटे की कार्य अवधि मय एक घंटे के विश्राम काल निर्धारित है। जिसके अनुसार वर्तमान में नरेगा कार्य स्थल समय प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक निर्धारित है।



























